| 1. | भारतीय निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम;
|
| 2. | भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम;
|
| 3. | भारतीय निवासी किसी व् यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ;
|
| 4. | यह किसी अधिकृत व्यक्ति को ही विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी प्रतिभूति में व्यापार करने की अनुमति देता है।
|
| 5. | यह किसी अधिकृत व् यक्ति को ही विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी प्रतिभूति में व् यापार करने की अनुमति देता है।
|
| 6. | किसी व्यक्ति से, जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है सौदा करता है अथवा कोई विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी प्रतिभूति अंतरित करता हो;
|
| 7. | फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है।
|
| 8. | इस अधिनियम में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है।
|
| 9. | किसी ऐसे व्यकित के साथ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन करना या अंतरित करना जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है;
|
| 10. | फेमा में केवल अधिकृत व् यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है।
|